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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है. अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है साथ ही इसे ऐतिहासिक बताया है.
PM Modi on SC verdict on article 370  abrogation from Jammu and Kashmir  370 पर SC के ऐतिहासिक फैसले के बाद आया PM मोदी का बड़ा बयान